Germany's Self-Determination Act allows legal gender change by self-declaration
जर्मनी का लिंग पंजीकरण (आत्मनिर्णय) अधिनियम (SBGG) 1 नवंबर 2024 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, जो जर्मन नागरिकता या जर्मनी में सामान्य निवास वाले ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और गैर-बाइनरी लोगों को आत्म-घोषणा द्वारा नागरिक स्थिति रिकॉर्ड में अपना लिंग और प्रथम नाम बदलने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया के लिए फाइलिंग से कम से कम तीन महीने पहले पूर्व-पंजीकरण आवश्यक है, और घोषणा जर्मन रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करनी होती है। 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिग अभिभावक की सहमति से स्वयं फाइल कर सकते हैं, जबकि 14 वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावकों को उनकी ओर से फाइल करना आवश्यक है। यह कानून चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता को हटाकर कानूनी लिंग मान्यता को सरल बनाता है।
स्रोत देखें ↗German Missions in the UK
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